जयपुर समाचार: 26 सितम्बर को नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने आज सजा सुना दी है. आरोपी युवक कमलेश मीणा के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत विशेष अदालत क्रम -3 महानगर प्रथम ने आरोपी को 20 वर्ष की सजा सुनाई है लेकिन इस मामले का निपटारा 9 दिनों में किया गया है. इसके साथ ही अदालत (jaipur Court news) ने आरोपी पर दो लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया है.
पुलिस के मुताबिक :-Jaipur news today in hindi
कोटखावदा पुलिस (जयपुर समाचार) थाना अधिकारी ने बताया कि घटना के 12 घंटो में आरोपी को हिरासत में लेकर 6 घंटो में अभियुक्त को कोर्ट के समक्ष पेश कर दिया था वही कोर्ट ने भी तत्परता दिखाते हुए महज 5 कार्य दिवस में सुनवाई पूरी कर आरोपी को सजा सुनाई. ट्रायल के दौरान हॉस्पिटल में भर्ती पीड़िता के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (Video Conferencing) के जरिए बयान दर्ज कराए गए. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रचना मान ने अदालत को बयान दिया कि गत 26 सितंबर की शाम 6 बजे बच्ची बाजार अपने नाना के लिए बीड़ी खरीदें गई थी.
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रास्ते में अकेला पाकर आरोपी युवक ने बच्ची का अपहरण कर लिया. उसके बाद वह उसे सुनसान जगह ले गया और दुष्कर्म (Rape news) की वारदात को अंजाम दिया. नाबालिक बच्ची दर्द के कारण रोने लगी आरोपी को पकड़े का डर लगाने लगा. आरोपी ने बच्ची का लगा दबाकर हत्या करने की कोशिश भी किए. लेकिन आरोपी व्यक्तियों की आवाज सुनकर मौके से फरार हो गया. खून से लथपथ बच्ची घर पर पहुंची. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी.
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