राजस्थान में बढ़ते कोविद वायरस संक्रमण को लेकर राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है. नई कोरोना गाइडलाइन (corona news in hindi) के तहत आगामी आदेशों तक प्रदेश में थियेटर, सिनेमा हॉल, मनोरंजन, मल्टीप्लेक्स, पार्क को बंद रखने का निर्णय किया गया है. और छोटी कक्षा 1 से 9वीं तक की सभी स्कूल बंद करने के आदेश जारी किया है. वहीं नाइट कर्फ्यू के समय में भी कमी की गई. राज्य सरकार ने 19 अप्रैल तक ये विशेष आदेश जारी किए है. वहीं राज्य सरकार ने कमिश्नर और कलेक्टर्स को नाइट कर्फ्यू(Night Curfew ) का समय घटाने और बढ़ाने के अधिकार दिए हैं.
अगले आदेश तक बंद रहेंगे
प्रदेश के मुखयमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को समीक्षा बैठक में राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण की स्थिति लेकर चिंता व्यक्त किए है, और एक-दो दिन में प्रदेश की जनता की सुरक्षा के लिए सख्त निर्णय लेने के संकेत दिए थे. और गहलोत सरकार के द्वारा जारी की गई कोरोना महामारी की नई गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश में जिम और स्विमिंग पूल आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे. गाइडलाइन के मुताबिक शादियों और अन्य कार्यकर्मों के लिए मेहमानों की संख्या 200 से घटाकर 100 लोग कर दिए है.
1 से 9वीं तक स्कूल बंद रखने के आदेश :- corona news in hindi
वहीं राज्य सरकार ने कोरोना महामारी को कंट्रोल करने के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई. नई गाइडलाइंस के तहत प्रदेश में आगामी आदेश तक 1 से 9वीं तक की सभी नियमित कक्षाए बंद रखने का फैसला किया गया है. और वहीं कॉलेज के अन्तिम वर्ष (Last year college) की कक्षाए के अलावा सभी यूजी/पीजी के लिए लगने वाली नियमित कक्षाएं भी बंद करने का फैसला किया है. वही पैरामेडिकल, नर्सिग एवं मेडिकल कॉलेज पर इस आदेश को जारी नहीं किया है. शिक्षण संस्थान प्रधान (Educational institute head) और जिला शिक्षा अधिकारी (District Education Officers) द्वारा किसी स्कूल/कॉलेज को कोरोना संक्रमण पाए जाने पर उसे बंद किया जा सकेगा. राज्य सरकार ने इस महामारी के दौरान वर्क फ्राेम होम को प्रोत्साहित किया जाएगा.
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