मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज

राजस्थान के प्रत्येक परिवार को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा ( free health insurance) उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 1 अप्रैल 2021 यानी आज से लाभार्थियों के रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए है. चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने जानकारी दी कि 1 मई 2021 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू होगी. और लाभार्थियों को इस योजना से लाभ होना शुरू हो जाएगा.

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत राजस्थान के प्रत्येक परिवार को हर वर्ष 5 लाख रुपये तक का नि:शुल्क इलाज निजी, अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों में हो पाएगा. इस स्वास्थ्य बीमा योजना में विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए 1576 पैकेजेज शामिल किये गये है. बीमार व्यक्ति के अस्पताल में भर्ती होने से पांच दिन पहले एवं डॉक्टर परामर्श, दवाइयां, जांचें तथा डिस्चार्ज होने के बाद 15 दिनों का संबंधित पैकेज से जुड़ा रहेगा.

चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने बताया कि स्वास्थ्य बीमा योजना में सामाजिक आर्थिक जनगणना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ मिल रहा था. अब माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बजट की घोषणा के अनुरूप प्रदेश के सीमांत कृषकों एवं लघु, संविदाकर्मियों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिल पायेगा. इसके साथ ही प्रदेश के सभी परिवारों को स्वास्थ्य बीमा 50 प्रतिशत की राशि अर्थात 850 रूपये में 5 वर्ष के लिए नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा मिलेगी.

रजिस्ट्रेशन करवाने का समय 30 अप्रैल तक रहेगा

डॉ. रघु शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना (Cm Chiranjeevi Health Insurance Scheme) का लाभ लेने के लिये लोगों को या तो स्वंय ऑनलाइन आवेदन अथवा ई-मित्र पर जाकर अपने जनआधार से लिंक प्लेटफॉर्म से आवेदन कर सकते है. और बताया कि विशेष पंजीयन शिविर 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर और ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत स्तर पर लगाए जाएंगे. इन पंजीयन शिविरों को सफल बनाने के लिए जिला स्तर पर कलक्टर और ब्लॉक स्तर पर उपखण्ड अधिकारी के निर्देशन पर टीम गठित किये गये है. यह कार्य 30 अप्रैल तक जारी रहेगा. और कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन ई-मित्र के द्वारा आवेदन कर सकता है. जो परिवार पहले से स्वास्थ्य बीमा योजना से लाभान्वित है उन परिवारों को पंजीयत कराने की जरूरत नहीं होगी.

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