Aaj Ki Taaja Khabren

सेशंस कोर्ट ने जमानत याचिका की सुनवाई आगे बढ़ाई, 20 अक्टूबर तक रहना पड़ेगा आर्यन खान को जेल में

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aaj ki taaja khabren:- शाहरुखान के बेटे आर्यन खान को क्रूज़ ड्रग्स मामले में 20 अक्टूबर तक जेल में ही रहना होगा. आज सेशंस कोर्ट ने जमानत याचिका पर लंबी सुनवाई के पश्चात फैसला सुरक्षित रख लिया. NCB ने शाहरुखान के बेटे आर्यन खान(mumbai drugs case aryan) समेत अन्य आरोपियों को 2 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था . इस समय आर्यन खान को आर्थर रोड जेल में रखा गया है

कोर्ट की सुनवाई के दौरान NCB का पक्ष रख रहे वकील अनिल सिंह ने कहा कि शुरुआती जांच-पड़ताल में आरोपी आर्यन खान के इंटरनेशनल लिंक सामने आए थे. सभी आरोपी एक-दूसरे से कनेक्टेड हैं. इन्हें भिन्न-भिन्न करके नहीं देख सकते हैं. इन सब के अलावा हमारे पास व्हाट्सएप चैट्स के साथ अन्य सबूत है.

एडवोकेट अनिल सिंह ने कहा कि आर्यन(mumbai drugs case aryan khan news) को लेकर जो बयान सामने आया है, उससे जानकारी मिलती है कि पिछले कुछ वर्षो से वो इसका सेवन करते थे. अरबाज़ खान के पास से ड्रग्स मिला है. और आर्यन उनके साथ थे. पंचनामें में साफ लिखा है कि ड्रग्स का सेवन आर्यन और अरबाज करने वाले थे. एडवोकेट अनिल सिंह(Lawyer Anil singh) ने जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आठ मामलों के जजमेंट पढ़े.

वहीं शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का केस लड़ने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई (Amit desai ) ने एनसीबी(Narcotics Control Bureau) की दलील को ‘बेतुका’ बताते हुए कहा कि जब उसके क्लाइंट के पास से कोई ड्रग्स या नशीला प्रदार्था मिला ही नहीं तो उसे जमानत याचिका मिलने के स्तर पर दंडित नहीं किया जाना चाहिए. अमित देसाई ने कोर्ट से कहा कि मौजूदा मुकदमे में आरोपी युवा वयस्क हैं और आर्यन खान किसी मादक पदार्थ कारोबारी या गिरोह का सदस्य नहीं है.

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