इस बार लॉटरी नहीं नीलामी से दिया जाएगा ठेका

इस बार लॉटरी नहीं नीलामी से दिया जाएगा ठेका

शराब की दुकान खोलने के नियम :- इस बार आबकारी विभाग (Excise Department) ने अपने दिशा-निर्देश बदल दिए है .पहले ठेके लॉटरी के मध्य से निकाले जाते थे परन्तु इस बार शराब के ठेके नीलामी से मिलने वाला है.

आबकारी विभाग ने सरल की नीति :- शराब की दुकान खोलने के नियम

आबकारी विभाग ने कहा की पहले से इस व्यस्था को सरल किया जा रहा है. आबकारी विभाग ने तह किया की इस सरल व्यवस्था से लोगों को लाभ और आबकारी विभाग का भी राजस्व बढ़ेगा, आबकारी कोटा ने बताया की पहले से ज्यादा राजस्व बढ़ने की उम्मीद बताई जा रही है.
इस बार शराब की दुकानों का चयन नई आबकारी नीति से किया जाएगा सरकार ने आबकारी विभाग की पुरानी रणनीतियों में कुछ बदलाव किया है .जिसके तहत अंग्रेजी और देसी शराब की कमपोजिट रिटेल आफ दुकान के लिए अनुज्ञा फॉर्म भरके जमा करवाना होगा .जिसके बाद आप नीलामी की प्रक्रिया भाग ले सकते है.

आबकारी विभाग के अधिकारी का कहना

आबकारी विभाग की अधिकारी सुनीता डागा (Suneet Daga) ने जानकारी दी कि शराब की दुकानों की नीलामी में शामिल होने के लिए पंजीयन और फॉर्म भरना अनिवार्य है. आवेदन करने से पहले आपको निर्धारित शुल्क जमा करवाना पड़ेगा बदली हुई प्रक्रिया को लेकर आबकारी विभाग ने आवश्वान दिया की पहले से ज्यादा विभाग के पास राजस्व आएगा.

शराब की दुकान खोलने के नियम IN RAJASTHAN

जानकारी के मुताबिक विभाग ने बताया की पहले के मुकाबले प्रक्रिया सरल होगी, और पहले के समय में विभाग के सामने लॉटरी का झंझट रहता था .इस नीति को लागू करने के बाद ऐसा नहीं रहेगा सरकार को उम्मीद है की इस व्यवस्था से आबकारी विभाग का राजस्व बढ़ेगा, लेकिन अभी तक अनुमान लगाया जा सकता है.

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