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पतंगबाजी करने के शौकीन, रहे सावधान वरना हो सकती जेल

makar sankranti 2021

जयपुर :- मकर सक्रांति (makar sankranti 2021) आने में कुछ ही दिन और शेष बचे है
और छतों पर अभी से पंतगों के साथ लोगों के जमावड़े दिखने लगे है और आप पतंग उठाने
के शौकीन है तो सावधान हो जाए नहीं तो आपको भी पतंग उड़ाना भरी पड़ सकता है यह
तक की आपको जेल भी जाना पढ़ सकता है जिला प्रशासन ने चाइनीज मांजे से पतंग
उड़ाने पर रोक लगाई है और जयपुर जिले में पतंग उड़ाने पर सुबह 6 से 8 एवं शाम को
5 से 7 दो-दो घंटे पतंग उड़ाने पर रोक है और इसी के साथ राजधानी जयपुर में 31 जनवरी 2021
तक इन दो-दो घंटो पर पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया है

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अंतर सिंह नेहरा ने लगाया प्रतिबंध मकरसक्रांति पर दो-दो घंटे का

जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा (Antar Singh Nehra) ने मकर संक्रांति पर पतंगबाजी में उपयोग
आने वाले चाइनीज मांझे पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है और जिला कलेक्टर ने बताया की चाइनीज
मांझे की बिक्री, भंडारण एवं सुबह 6 से 8 और 5 से 7 बजे तक पंतग उड़ाने पर 31 जनवरी 2021
तक प्रतिबंध रहेगा और धारा 144 लागू रहेगी और आप सब को पता ही है दुनिया में सबसे जल्द
पतंग बाजी राजस्थान के जिलों में ही होती है

अंतर सिंह ने बताया की चाइनीज मांझे से पतंगबाजी (Kite) करने के दौरान आसमान में उड़ रहे पक्षी
घायल हो जाते है और घायल पक्षी इन मांझो की डोर लगने से दम भी तोड़ देते है इस लिए पक्षीयों को
बचाने के लिए जिला कलेक्टर ने यह योजना बनाई है और कहा की पक्षी सुबह घोंसला छोड़कर दाना-पानी
के लिए निकलता और शाम को वापस घोंसले में लौटे है पतंगबाजी के दौरान पक्षी इस डोर व मांझे में उलझ
जाते और घायल भी हो जाते है इसी को मध्य नजर रखते हुए यह आदेश जारी किया है

और मीडिया जानकारी के अनुसार, राजस्थान हाईकोर्ट ने 22 अगस्त 2012 को ही चाइनीज मांझे , पक्के धागे पर रोक लगा दी थी और इसी साथ स्थानीय निकाय की ओर से हर वर्ष चायनीज मांझे से पतंग उड़ाने पर रोक लगाई जाती है लेकिन इसके बाद जिला कलेक्क्टर ने सख्ती से एसपी ग्रामीण और उपखण्ड अधिकारी को पंतगों की दुकानों की जाँच करने के निर्देश दिए है और कही दुकानों पर पक्के मांझे, चाइनीज बेचने तो नहीं जा रहे है और कोई भी व्यक्ति चाइनीज मांझे का उपयोग एवं भंडारण करता है तो उस पर करवाई की जाएगी इनका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ धारा 188 के तहत 1 हजार रूपये या 6 महीने की जेल का दंड होगा

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